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नीट-पीजी 2026 परीक्षा: धारा 163 लागू, परीक्षा केंद्रों के 300 मीटर सीमा में लगाई पाबंदियां.

नीट-पीजी 2026 परीक्षा: धारा 163 लागू, परीक्षा केंद्रों के 300 मीटर सीमा में लगाई पाबंदियां

बीकानेर, 29 अगस्त। जिला मजिस्ट्रेट श्री निशान्त जैन ने 30 अगस्त (रविवार) को आयोजित होने वाली नीट-पीजी 2026 परीक्षा को लेकर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा-163 के तहत निषेधाज्ञा जारी की है।

इस संबंध में जारी आदेशानुसार रविवार को सुबह 9 से दोपहर 12:30 बजे तक जिले के 4 परीक्षा केंद्रों पर नीट-पीजी परीक्षा आयोजित होगी। परीक्षा के शांतिपूर्ण और निष्पक्ष संचालन के लिए यह आदेश 30 अगस्त को प्रात: 6 से दोपहर 1 बजे तक प्रभावी रहेगा।

इस दौरान परीक्षा केंद्रों के 300 मीटर के दायरे में संचालित ई-मित्र, फोटोकॉपी और साइबर कैफे बंद रहेंगे। इसी परिधि में मोबाइल फोन, ब्लूटूथ डिवाइस, स्मार्ट वॉच जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के इस्तेमाल पर पूरी तरह रोक रहेगी। आदेशानुसार 300 मीटर की सीमा में आने वाले कोचिंग संस्थान भी इस दायरे में रहेंगे और लाउडस्पीकर, ध्वनि विस्तारक यंत्र और डीजे के उपयोग पर भी प्रतिबंध रहेगा। परीक्षा केंद्रों में केवल अधिकृत व्यक्तियों को ही प्रवेश दिया जाएगा। संदिग्ध गतिविधियों एवं व्यक्तियों पर निरंतर निगरानी रखते हुए उन पर त्वरित कार्यवाही की जाएगी। केंद्रों के आसपास भीड़भाड़ पर अतिरिक्त सतर्कता रखी जाएगी और रास्तों को अवरुद्ध करने पर रोक रहेगी। सोशल मीडिया पर परीक्षा से जुड़ी अफवाह या अनावश्यक तथ्य फैलाने वालों पर भी कार्रवाई की जाएगी।

आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 प्रावधानों के तहत विधि अनुसार कार्यवाही की जाएगी।

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