राजस्थान नगर निकाय चुनाव 2026: 7 सितंबर शाम से 9 सितंबर तक शराब की बिक्री पर रोक, जानें Dry Day का पूरा विवरण
राजस्थान नगर निकाय चुनाव 2026 को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। पहले चरण के मतदान को देखते हुए संबंधित क्षेत्रों में शराब की बिक्री पर अस्थायी रोक लगाने का निर्णय लिया गया है। निर्धारित अवधि के दौरान सभी शराब की दुकानें बंद रहेंगी और शराब की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी।
7 सितंबर शाम 6 बजे से लागू होगा Dry Day नगर निकाय चुनाव के पहले चरण के मतदान को ध्यान में रखते हुए संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में 7 सितंबर 2026 की शाम 6 बजे से 9 सितंबर 2026 की शाम 6 बजे तक ड्राई-डे (Dry Day) रहेगा।

इस अवधि में शराब की दुकानों पर बिक्री नहीं की जा सकेगी। प्रशासन की ओर से चुनाव के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह प्रतिबंध लागू किया गया है। 9 सितंबर को होगा पहले चरण का मतदान राजस्थान नगर निकाय चुनाव 2026 के पहले चरण का मतदान 9 सितंबर 2026 को निर्धारित है। मतदान से पहले चुनाव नियमों के तहत निर्धारित 48 घंटे की अवधि में शराब की बिक्री पर रोक रहेगी। इस दौरान संबंधित क्षेत्रों में देशी एवं अंग्रेजी शराब सहित शराब की बिक्री करने वाले प्रतिष्ठान बंद रहेंगे।

कब से कब तक रहेगा शराब बिक्री पर प्रतिबंध?– Dry Day शुरू: 7 सितंबर 2026, शाम 6 बजे- पहले चरण का मतदान: 9 सितंबर 2026- Dry Day समाप्त: 9 सितंबर 2026, शाम 6 बजे- प्रतिबंध: संबंधित क्षेत्रों में शराब की बिक्री पूरी तरह बंद चुनाव के बाद फिर शुरू हो सकेगी बिक्री निर्धारित ड्राई-डे अवधि समाप्त होने के बाद संबंधित क्षेत्रों में नियमों के अनुसार शराब की बिक्री दोबारा शुरू की जा सकेगी। यह प्रतिबंध मुख्य रूप से नगर निकाय चुनाव के पहले चरण के मतदान से जुड़े क्षेत्रों में लागू रहेगा। वित्त एवं आबकारी विभाग की ओर से इस संबंध में आवश्यक आदेश जारी किए गए हैं।
राजस्थान Dry Day 2026: जरूरी बात मतदान वाले क्षेत्रों में रहने वाले लोगों और शराब विक्रेताओं को निर्धारित समय सीमा का पालन करना होगा। शराब की बिक्री या वितरण पर लागू प्रतिबंध का उल्लंघन करने पर संबंधित नियमों के तहत कार्रवाई की जा सकती है।

