Rajsthan nikay chunav: 48 घंटे रहेगा ड्राई डे, दो चरणों में शराब बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध
जयपुर: राजस्थान निकाय चुनाव के मद्देनज़र राज्य सरकार ने मतदान प्रक्रिया को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष बनाए रखने के लिए शराब बिक्री पर अस्थायी रोक लगाने के निर्देश जारी किए हैं। आबकारी विभाग के आदेश के अनुसार, चुनाव वाले क्षेत्रों में मतदान से 48 घंटे पहले से लेकर मतदान समाप्त होने तक सभी शराब की दुकानें बंद रहेंगी।

पहले चरण का मतदान 9 सितंबर को होगा। इसके लिए 7 सितंबर शाम 6 बजे से ड्राई डे लागू होगा, जो 9 सितंबर शाम 6 बजे तक प्रभावी रहेगा। इस अवधि में शराब की बिक्री, वितरण और परोसने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा।
वहीं, दूसरे चरण का मतदान 11 सितंबर को निर्धारित है। दूसरे चरण के लिए 9 सितंबर शाम 6 बजे से ड्राई डे लागू होगा और 11 सितंबर शाम 6 बजे तक शराब बिक्री पर रोक जारी रहेगी।

आबकारी विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह आदेश चुनाव वाले 309 निकायों में लागू रहेगा। निर्धारित अवधि के दौरान सभी लाइसेंसधारी शराब की दुकानें बंद रहेंगी और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
रिपोर्टिंग – विरेन्द्र

