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राजस्थान के सरकारी स्कूलों में बाहरी लोगों की एंट्री पर रोक, बिना अनुमति फोटो-वीडियो भी नहीं बना सकेंगे

राजस्थान के सरकारी स्कूलों में बाहरी लोगों की एंट्री पर रोक, बिना अनुमति फोटो-वीडियो भी नहीं बना सकेंगे

जयपुर। राजस्थान के सरकारी स्कूलों को लेकर शिक्षा विभाग ने सुरक्षा और विद्यार्थियों की निजता से जुड़ा एक अहम फैसला लिया है। अब स्कूल परिसर में किसी भी बाहरी व्यक्ति के प्रवेश के लिए संस्था प्रधान या प्रधानाचार्य की पूर्व अनुमति जरूरी होगी। बिना अनुमति स्कूल में पहुंचने या वहां की गतिविधियों की रिकॉर्डिंग करने पर कार्रवाई की जा सकती है।

शिक्षा विभाग की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार, स्कूल में आने वाले बाहरी लोगों को प्रवेश से पहले विजिटर रजिस्टर में अपनी जानकारी दर्ज करनी होगी। हालांकि, सरकारी जिम्मेदारी निभाने के लिए अधिकृत अधिकारियों को इस नियम से अलग रखा गया है।

फोटो और वीडियो बनाने के लिए भी अनुमति जरूरी

नए निर्देशों में केवल प्रवेश ही नहीं, बल्कि स्कूल परिसर में फोटो खींचने, वीडियो बनाने, इंटरव्यू करने, ऑडियो रिकॉर्ड करने और लाइव स्ट्रीमिंग जैसी गतिविधियों को भी अनुमति से जोड़ा गया है। खास तौर पर विद्यार्थियों की तस्वीरों और व्यक्तिगत जानकारी को उनकी निजता और सुरक्षा प्रभावित करने वाले तरीके से प्रसारित करने पर रोक रहेगी।

इसके अलावा किसी बाहरी व्यक्ति को शिक्षक या अधिकृत कर्मचारी के साथ के बिना कक्षा, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, छात्रावास और विद्यार्थियों से जुड़े अन्य क्षेत्रों में जाने की अनुमति नहीं होगी।

नियम तोड़ने पर पुलिस को दी जा सकती है सूचना

निर्देशों के मुताबिक यदि कोई व्यक्ति बिना अनुमति स्कूल परिसर में प्रवेश करता है और बाहर जाने से इनकार करता है या अनधिकृत रूप से फोटो-वीडियो बनाने की कोशिश करता है, तो स्कूल प्रशासन स्थानीय पुलिस और जिला शिक्षा अधिकारी को सूचना दे सकता है। प्रधानाचार्य को ऐसे व्यक्ति को प्रवेश देने से मना करने का अधिकार भी दिया गया है, जिसकी मौजूदगी से विद्यार्थियों की सुरक्षा, निजता, अनुशासन या पढ़ाई के माहौल पर असर पड़ने की आशंका हो।

शिक्षा विभाग का कहना है कि स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की सुरक्षा और निजता महत्वपूर्ण है, इसलिए बाहरी लोगों की आवाजाही को नियंत्रित करना जरूरी है। दूसरी ओर, इस फैसले को लेकर राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर सवाल भी उठाए गए हैं। आलोचकों का तर्क है कि सरकारी स्कूलों की व्यवस्थाओं और कमियों की स्वतंत्र निगरानी तथा सार्वजनिक रिपोर्टिंग प्रभावित हो सकती है। इस मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर किए जाने की रिपोर्ट भी सामने आई है।

फिलहाल राजस्थान के सरकारी स्कूलों में बाहरी लोगों के प्रवेश को लेकर नियम पहले की तुलना में काफी सख्त हो गए हैं। ऐसे में स्कूल परिसर में जाने वाले अभिभावकों, सामाजिक संगठनों, मीडिया प्रतिनिधियों और अन्य लोगों को अब पहले से अनुमति लेना आवश्यक होगा।

REPORTING ; MOTI JANGID

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