HomeTop newsराजस्थान बॉर्डर: भारत-पाक सीमा के 6 जिलों में नए नियम लागू

राजस्थान बॉर्डर: भारत-पाक सीमा के 6 जिलों में नए नियम लागू

राजस्थान बॉर्डर: भारत-पाक सीमा के 6 जिलों में नए नियम लागू

भारत-Pak सीमा से जुड़े 6 जिलों में नए नियम लागू,

विदेशी नागरिकों और OCI कार्ड धारकों के लिए परमिट जरूरी राजस्थान के सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है।

गृह मंत्रालय ने भारत-पाकिस्तान सीमा से सटे 6 जिलों के कुछ क्षेत्रों में विदेशी नागरिकों और OCI कार्ड धारकों की आवाजाही को लेकर नए नियम लागू किए हैं।

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ‘इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स ऑर्डर, 2025’ में संशोधन करते हुए राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों को प्रोटेक्टेड एरिया के तहत अपडेट किया है।

18 जून 2026 को जारी गजट नोटिफिकेशन के बाद अब संवेदनशील इलाकों में जाने वाले विदेशी नागरिकों को विशेष अनुमति लेनी होगी।

AI Generated Image

इस नए बदलाव में पहली बार ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (OCI) कार्ड धारकों को भी इन नियमों के दायरे में शामिल किया गया है।

यानी भारतीय मूल के विदेशी नागरिकों को भी कुछ सीमावर्ती क्षेत्रों में यात्रा से पहले निर्धारित प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

राजस्थान के ये 6 सीमावर्ती जिले नए नियमों में शामिल

गृह मंत्रालय के संशोधित आदेश के अनुसार राजस्थान के भारत-पाक सीमा से जुड़े इन जिलों के कुछ हिस्से प्रोटेक्टेड एरिया के अंतर्गत आएंगे:- जैसलमेर- बाड़मेर- बीकानेर- श्रीगंगानगर- फलोदी- जालोर !!

इन जिलों के अंतरराष्ट्रीय सीमा के नजदीक स्थित क्षेत्रों में विदेशी नागरिक बिना अनुमति यात्रा, ठहराव या भ्रमण नहीं कर सकेंगे।

सुरक्षा एजेंसियों की निगरानी को मजबूत करने और सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है।

शहरों और प्रमुख पर्यटन क्षेत्रों को मिली राहत

सरकार ने सुरक्षा नियम लागू करने के साथ पर्यटन क्षेत्र का भी ध्यान रखा है। अधिसूचना के अनुसार मुख्य शहरों और कई पर्यटन मार्गों को इन प्रतिबंधों से बाहर रखा गया है।

नेशनल हाईवे संख्या 62, 11 और 68 के आसपास स्थित कई शहरों, कस्बों और गांवों के परिधीय क्षेत्रों में यह पाबंदी लागू नहीं होगी।

श्रीगंगानगर, सूरतगढ़, बीकानेर, फलोदी, बाप, पोकरण, जैसलमेर, बाड़मेर और सांचौर की मुख्य नगरीय सीमाओं को इस आदेश से छूट दी गई है।

इसका मतलब है कि इन शहरों के बाजारों, होटलों और सामान्य रिहायशी क्षेत्रों में विदेशी पर्यटक बिना अतिरिक्त परमिट के आ-जा सकेंगे।

जैसलमेर के इन पर्यटन स्थलों पर नहीं होगी रोक

जैसलमेर राजस्थान का प्रमुख पर्यटन केंद्र है और यहां आने वाले विदेशी पर्यटकों के लिए राहत की खबर है।

डेजर्ट टूरिज्म से जुड़े कई प्रसिद्ध स्थानों को नए नियमों से छूट दी गई है।

छूट प्राप्त प्रमुख पर्यटन स्थल:- सम सैंड ड्यून्स (Sam Sand Dunes)- कुलधरा (Kuldhara)- लोद्रवा (Lodrava)- अमरसागर (Amarsagar)- बड़ा बाग (Bada Bagh)- अकल वुड फॉसिल पार्क (Akal Wood Fossil Park)- ऊंडा- खुहड़ी

इन क्षेत्रों में जाने वाले विदेशी पर्यटकों को विशेष अनुमति की जरूरत नहीं होगी।

इससे जैसलमेर का होटल कारोबार, ऊंट सफारी, टूर गाइड और डेजर्ट कैंपिंग व्यवसाय प्रभावित नहीं होंगे।

बॉर्डर के नजदीकी इलाकों में परमिट जरूरी

भारत सरकार के नियमों के अनुसार अंतरराष्ट्रीय सीमा और रणनीतिक महत्व वाले क्षेत्रों को सुरक्षा कारणों से प्रोटेक्टेड या रेस्ट्रिक्टेड एरिया घोषित किया जाता है।

यदि कोई विदेशी नागरिक या OCI कार्ड धारक शहरों और छूट वाले पर्यटन क्षेत्रों से बाहर स्थित बॉर्डर के नजदीकी गांवों या संवेदनशील इलाकों में जाना चाहता है, तो उसे पहले गृह मंत्रालय, FRRO या जिला प्रशासन से विशेष अनुमति लेनी होगी।

Swarup Soni
Swarup Sonihttps://www.thartaknews.com
मैं स्वरूप सोनी Thar Tak News का Editor हु। मैं राजस्थान सहित देश-दुनिया की ताजा खबरें, स्थानीय समाचार, राजनीति, सामाजिक मुद्दे और महत्वपूर्ण घटनाओं को पाठकों तक सही और तेज़ जानकारी के साथ पहुंचाने का कार्य करता हु। Thar Tak News का उद्देश्य विश्वसनीय और निष्पक्ष समाचार प्रदान करना है।
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments