राजस्थान हाई कोर्ट ने स्कूल कैंपस और स्कूल परिसर बार 50 मीटर तक तक जंक फूड बेचने पर सख्त निर्देश दिए हैं

बच्चों की सेहत को प्राथमिकता देते हुए राजस्थान हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अब स्कूल कैंटीन और स्कूल गेट से 50 मीटर के दायरे में जंक फूड की बिक्री नहीं होगी। कोर्ट ने सभी स्कूलों में पोषण समिति बनाने, हेल्दी मेन्यू प्रदर्शित करने, संतुलित आहार सुनिश्चित करने और कलेक्टरों व शिक्षा अधिकारियों को नियमित निरीक्षण के निर्देश दिए हैं। साथ ही बच्चों के बढ़ते स्क्रीन टाइम पर भी चिंता जताई गई है।

क्या हुआ?
राजस्थान हाईकोर्ट ने बच्चों की सेहत को ध्यान में रखते हुए स्कूल कैंटीन और स्कूल गेट से 50 मीटर के दायरे में जंक फूड की बिक्री पर रोक लगाने का आदेश दिया है।
किसने और कब कहा?
जोधपुर स्थित राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति जस्टिस अनूप कुमार ढंढ ने एकलपीठ स्वत 24 अगस्त की सुनवाई के बाद 25 अगस्त 2026 को सार्वजनिक हुआ।
इसका क्या असर है?
अब स्कूलों के आसपास जंक फूड की बिक्री पर रोक रहेगी। स्कूलों में फूड सेफ्टी नियम लागू होंगे और नियमित निरीक्षण किया जाएगा।
ज़रूरी अपडेट – आगे क्या होगा?
सरकार को 8 सप्ताह में जवाब देना होगा। स्कूलों में नए नियम लागू होंगे और जिला प्रशासन उनके पालन की निगरानी करेगा।

