सरस्वती बालिका स्कूल मामले में एसीएस शिक्षा और प्रबंधन समिति से जवाब तलब
जयपुर राजस्थान हाईकोर्ट ने राजधानी जयपुर के जवाहर नगर स्थित सरस्वती बालिका वरिष्ठ उच्च माध्यमिक विद्या मंदिर से जुड़े मामले में अतिरिक्त मुख्य सचिव (शिक्षा), स्कूल की प्रबंधन समिति और अन्य संबंधित पक्षकारों से जवाब मांगा है। मामला राजस्थान गैर-सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम के प्रावधानों के कथित उल्लंघन से जुड़ा है।

याचिका में लगाए गए ये आरोप
हाईकोर्ट की एकलपीठ ने यह आदेश स्कूल कर्मचारी गजानंद शर्मा की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता डी.पी. शर्मा ने अदालत को बताया कि स्कूल की प्रबंधन समिति का गठन राजस्थान गैर-सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम की धारा 9 एवं नियम 23 के अनुरूप नहीं किया गया।
याचिका में यह भी आरोप लगाया गया है कि एक अनधिकृत संस्था स्कूल के प्रशासनिक कार्यों में हस्तक्षेप कर रही है और कर्मचारियों की नियुक्ति, सेवा संबंधी मामलों तथा अन्य प्रशासनिक निर्णयों को कथित रूप से नियंत्रित कर रही है।

अभ्यावेदन पर कार्रवाई नहीं होने का आरोप
याचिकाकर्ता का कहना है कि हाईकोर्ट के पूर्व आदेश के अनुपालन में सक्षम अधिकारी को अभ्यावेदन दिया गया था, लेकिन 18 मई 2026 को बिना किसी ठोस निर्णय या विस्तृत जवाब के उसे निस्तारित कर दिया गया।
याचिका में क्या मांग की गई?
याचिका में अदालत से मांग की गई है कि स्कूल को अधिग्रहित कर वहां प्रशासक नियुक्त किया जाए, ताकि संस्थान का संचालन राजस्थान गैर-सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम के अनुसार सुनिश्चित किया जा सके।
फिलहाल हाईकोर्ट ने सभी संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई में पक्षकारों के जवाब के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.
रिपोर्टिंग – विरेन्द्र

