शिव विधायक रविन्द्र सिंह भाटी को राजस्थान उच्च न्यायालय से बड़ी राहत
एकलपीठ ने एफआईआर की अग्रिम कार्यवाही पर लगाई अंतरिम रोक भजन गायक छोटू सिंह रावणा द्वारा शिव विधायक श्री रविन्द्र सिंह भाटी के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 351 एवं 79 के अंतर्गत दर्ज एफआईआर के मामले में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति संजीत पुरोहित की एकलपीठ ने विधायक श्री भाटी को महत्वपूर्ण अंतरिम राहत प्रदान की है। मामले की सुनवाई के दौरान विधायक श्री रविन्द्र सिंह भाटी की ओर से अधिवक्ता योगेन्द्र सिंह चारण ने पैरवी की।
दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत माननीय एकलपीठ ने याचिकाकर्ता के पक्ष में अंतरिम आदेश पारित करते हुए उक्त एफआईआर के संबंध में अग्रिम कार्यवाही पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी। सुनवाई के दौरान माननीय न्यायालय ने प्रथम दृष्टया यह भी अवलोकन किया कि प्रस्तुत एफआईआर राजनीतिक मंशा एवं हितों से प्रेरित प्रतीत होती है। इस प्रथम दृष्टया दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए न्यायालय ने याचिकाकर्ता को अंतरिम संरक्षण प्रदान किया।
माननीय न्यायालय के उक्त अंतरिम आदेश के फलस्वरूप अब संबंधित एफआईआर के आधार पर किसी भी प्रकार की अग्रिम कार्यवाही अगली सुनवाई तक स्थगित रहेगी। इस मामले की सुनवाई के दौरान विधायक श्री रविन्द्र सिंह भाटी की ओर से अधिवक्ता योगेन्द्र सिंह चारण ने पैरवी की।


